

एमपी में सीएनजी स्टेशन शुरु करने 30 दिन में मिलेगी NOC
भोपाल: मध्यप्रदेश में अब सीएनजी,एलएनजी, एलसीएनजी स्टेशन के संचालन करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जिला आपूर्ति नियंत्रक 30 दिन में जारी करेंगे। राज्य शासन ने समयसीमा में एनओसी जारी करने के लिए इसे लोक सेवा गारंटी के दायरे में शामिल किया है।
यदि सीएनजी स्टेशन शुरु करने के आवेदन में अपूर्ण दस्तावेज है या स्पष्टीकरण नहीं है तो चालीस दिन में एनओसी जारी होगी। समयसीमा में जिला आपूर्ति नियंत्रक एनओसी नहीं देता है तो जिला मजिस्ट्रेट के यहां अपील की जा सकेगी और यहां 21 दिन के भीतर अपील का निराकरण हो जाएगा। ऐसा न होंने पर आयुक्त खाद्य को अपील की जा सकेगी।
उर्जा विभाग की कुछ सेवाओं को भी लोक सेवा गारंटी के दायरे में शामिल किया गया है। उच्च दाब के स्थायी नवीन कनेक्शन का स्वीकृति पत्र 33 केवी तक वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री सात दिन में जारी करेंगे। 100 केवी से अधिक और पांच सौ केवी क्षमता तक डीजी सेट विद्युत स्थापना का निरीक्षण करने और उन्हें चालू करने की स्वीकृति भी अब सात दिन में दे दी जाएगी।
पांच सौ केवीए से अधिक और पांच हजार केवीए तक की क्षमता के डीजी सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण और उन्हें चालू करने की मंजूरी, पांच हजा केवीए से अधिक क्षमता के डीजी सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन, विद्युत स्थापना का निरीक्षण कर उन्हें चालू करने औ पांच हजार केवीए से अधिक और पांच हजार केवीए क्षमता के डीजी सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण और उन्हें चालू करने, पांच हजार केवीए से अधिक क्षमता के डीजी सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन और निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की मंजूरी सात दिन में दी जाएगी।