Not Allowed to Attend Counseling : स्टूडेंट्स को नीट-यूजी की काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं

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Not Allowed to Attend Counseling : स्टूडेंट्स को नीट-यूजी की काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं

नीट-यूजी परीक्षा में बिजली कटौती का मामला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई!

New Delhi : नीट यूजी की चार मई को परीक्षा हुई थी। इसमें बिजली कटौती को चलते छात्र परीक्षा ठीक से नहीं दे पाए थे। मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिटेस्ट की अनुमति नहीं दी गई। दोबारा परीक्षा और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी। इसमें बुधवार को कोर्ट ने स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में शामिल होने की अस्थायी अनुमति देने से इनकार कर दिया।

याचिका पर अब शुक्रवार 25 जुलाई को सुनवाई होगी। साथ ही 51 अन्य स्टूडेंट्स की याचिका पर भी इसी दिन सुनवाई होगी। कोर्ट में याचिका पर सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और एएस चंदुरकर की बेंच ने की। याचिकाकर्ता स्टूडेंट नव्या नायक और एस सांई प्रिया के वकील ने कहा कि काउंसलिंग के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसमें बिजली कटौती प्रभावित स्टूडेंट्स को भी भाग लेने के लिए अस्थायी अनुमति मिलनी चाहिए थी।

उल्लेखनीय है कि एग्जाम के दौरान बिजली गुल होने के मामले में 14 जुलाई को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 75 से ज्यादा प्रभावित स्टूडेंट्स की दोबारा परीक्षा कराने संबंधी याचिकाएं खारिज की थी। हाईकोर्ट ने परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की रिट अपील मंजूर करते हुए अपना फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की रिट अपील मंजूर करने के बाद उसी दिन शाम को ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था।

इसके बाद शाम 6 बजे एजेंसी ने स्टूडेंट्स, जिनके रिजल्ट पर स्टे था, उसे घोषित कर सूचना हर स्टूडेंट को उनके मेल पर भेज दी थी। हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिलने के बाद छात्रों ने 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट याचिका लगाई थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दोनों याचिकाओं में से एक में दोबारा परीक्षा कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे परीक्षा देने वाले लाखों छात्र प्रभावित होंगे।