होटल में ठहरे व्यक्तियों की जानकारी पुलिस को नहीं देना होटल संचालक पर पड़ा भारी, प्रकरण दर्ज!

जानिए क्या हैं मामला?

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होटल में ठहरे व्यक्तियों की जानकारी पुलिस को नहीं देना होटल संचालक पर पड़ा भारी, प्रकरण दर्ज!

Ratlam : SP अमित कुमार के निर्देश पर शहरी क्षेत्र स्थित होटलों, लॉज एवं धर्मशालाओं पर लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा हैं। 27 अगस्त बुधवार को शहर की स्टेशन रोड पुलिस टीम ने दिलबहार चौराहा स्थित होटल जैन पैलेस की जांच की चेकिंग के दौरान पुलिस ने होटल का इंट्री रजिस्टर देखा जिसमें 1.मार्च.2025 से 26.अगस्त.2025 तक होटल में ठहरे व्यक्तियों की इंट्री दर्ज पाई गईं।के

जब होटल संचालक अनिल (50) पिता रतन मेहता निवासी ग्राम माल थाना साबला, जिला डूंगरपुर (राजस्थान) से होटल में ठहरे व्यक्तियों की जानकारी थाना स्टेशन रोड को उपलब्ध कराने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने आज तक किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक सूचना न देने की बात कबूली। जबकि न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार होटल, लॉज, धर्मशालाओं के संचालकों को निर्देश दिए गए थे कि वह होटल, लॉज, धर्मशालाओं ठहरने वाले प्रत्येक यात्रियों की सूचना तथा पहचान-पत्र की छायाप्रति निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल उपलब्ध कराएं।

होटल जैन पैलेस के संचालक द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किए जाने पर उन्होंने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 223 बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय किया हैं इसलिए होटल का इंट्री रजिस्टर पुलिस ने जप्त करते आरोपी के विरुद्ध धारा 35(3) बीएनएसएस के अंतर्गत सूचना-पत्र तामिल कर विधिक कार्यवाहीं की जा रही हैं। यह मामला आपराधिक हैं और 7 वर्ष से कम सजा का दंडनीय श्रेणी का अपराध हैं।

क्या कहते हैं एसपी.

रतलाम पुलिस सभी होटल, लॉज एवं धर्मशाला संचालकों से अपील करती हैं कि वे जिला दंडाधिकारी के आदेशों का पालन करें एवं अपने यहां ठहरने वाले प्रत्येक यात्री/अतिथि की जानकारी समय पर संबंधित थाने को अवश्य उपलब्ध कराएं। अन्यथा आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएंगी!