
भोपाल: मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में इस बार मतपत्रों और मतपेटियों के जरिए पंच, सरपंच, जिला और जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव कराए जाएंगे। इस बार सभी पदों के लिए छपने वाले मतपत्रों पर आखिरी नंबर पर उम्मीदवारों के नाम के नीचे नोटा मुद्रित कराया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मतपेटी से सभी निर्वाचन कराए जा रहे है। ऐसी स्थिति में मतपत्र पर अंतिम अभ्यर्थी के नाम के नीचे इनमें से कोई नहीं(नोटा) अंकित किया जाएगा और उसके सामने प्रतीक गुणा का निशान कोष्ठक रहित भी दर्शाया जाएगा। उन्होंने सभी कलेक्टरों से मतपत्रों पर नोटा का प्रतीक मुद्रण कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने को कहा है।
यदि मतदाता को चुनाव मैदान में उतरे किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं करना है। उसे कोई भी उम्मीदवार इस पद के योग्य नजर नहीं आता तो वह नोटा पर सील लगाकर उसके नोटा के पक्ष में मतदान कर सकता है।





