अब रबी उपज बेचने के लिए मंडी और तारीख का निर्धारण खुद किसान कर सकेंगे

अब रबी उपज बेचने के लिए मंडी और तारीख का निर्धारण खुद किसान कर सकेंगे

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भोपाल: रबी की फसल खरीदने के पहले सरकार इस बार फर्जी किसानों को लेकर और अधिक सतर्कता बरतने जा रही है। इस साल जो नई व्यवस्था तय हुई है उसमें किसान के उपार्जन केन्द्र पर जाकर फसल बेचने के लिए तिथि की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। परिवर्तित व्यवस्था में फसल बेचने के लिए किसान निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम स्लॉट का स्वयं चयन कर सकेंगे। उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम स्लॉट का चयन नियत तिथि के पूर्व करना अनिवार्य होगा। सामान्य तौर पर उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक उपार्जन केन्द्र तिथि और टाइम स्लॉट का चयन किया जा सकेगा।

इसके साथ ही भुगतान के लिए पूर्व में तय व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नवीन व्यवस्था पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड प्रविष्ट कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार नंबर से लिंक खाते में सीधे प्राप्त होगा, इससे बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की प्रविष्टि में त्रुटि से भुगतान में होने वाली असुविधा समाप्त हो जाएगी। पूर्व में बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की प्रविष्टि में त्रुटि के कारण कई किसानों के भुगतान असफल होते रहे हैं।

पंजीयन को लेकर तय किए गए प्रावधान में कहा गया है कि पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए के लिए आधार नंबर का वैरिफिकेशन अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जा सकेगा। सरकार ने तय किया है कि किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। सरकार ने तय किया है कि किसान उपार्जन केन्द्र पर जाकर फसल बेचने के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य (पिता, भाई, पति, पुत्र आदि) को नामित कर सकेंगे। नामित व्यक्ति का भी आधार वेरीफिकेशन कराया जाएगा। उपार्जन केन्द्र पर आधार के बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरात ही नामित व्यक्ति फसल का बेच सकेंगे।

गिरदावरी की भूमिका महत्वपूर्ण
इस पंजीयन में गिरदावरी की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। गिरदावरी में खसरों पर दर्ज फसल एवं बोए गए सिंचित/असिचित रकबे का पंजीयन किया जा सकेगा। इसके उपरांत किसान को अपने सही आधार नंबर प्रविष्ट करना होगा। आधार प्रविष्टि के उपरांत पंजीकृत एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से सत्यापन उपरांत आधार डाटाबेस में किसान की दर्ज पूर्ण जानकारी उपार्जन पोर्टल पर प्राप्त होगी। किसान के पास आधार न होने पर किसान को आधार केन्द्र पर जाकर आधार हेतु आवेदन करना होगा। आधार आवेदन पंजीयन पावती क्रमांक के आधार पर भी किसान का पंजीयन किया जा सकेगा। किसान द्वारा दर्ज कराए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, इसके उपरांत किसान पंजीयन सुरक्षित किया जा सकेगा। गिरदावरी डाटाबेस में दर्ज किसान के नाम एवं आधार डाटाबेस में दर्ज किसान के नाम का मिलान ई रक्षित करना होगा। संस्थाएं मिलान नहीं करने पर पंजीयन नहीं हो सकेगा।