अब रिटायर होने वाले जजेस को मिलेगी ज्यादा पेंशन, सरकार ने बदले नियम
भोपाल: मध्यप्रदेश में अब वेतन वृद्धि की तारीख से एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले जजों को भी ज्यादा पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देकर ज्यादा पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका आॅल इंडिया जजेस एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन आॅफ इंडिया तथा अन्य में हुए निर्णय के पालन में विधि विधायी कार्य विभाग ने मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के पुनरीक्षण नियमों में संशोधन कर दिया है।
अभी तक सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारी, जजों के लिए यह प्रावधान था कि यदि वेतन वृद्धि न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति दिनांक।से अगले दिन देय होती थी तो ऐसे न्यायिक अधिकारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। अब नियमों में बदलाव करते हुए यह प्रावधान किया गया है किसी न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति पर यदि वेतन वृद्धि ऐसे न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति दिनांक के अगले दिन देय हो तब उसकी पेंशन ऐसे न्यायिक अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति दिन के अगले दिन देय हो, तब उसकी पेंशन ऐसे न्यायिक अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन में वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रुप से जोड़कर दो लाख 24 हजार 100 की वर्टिकल सीमा के अध्ययधीन रहते हुए तय की जाएगी
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