अब राज्य सेवा के अफसर भी बन सकेंगे खाद्य आयोग के अध्यक्ष

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अब राज्य सेवा के अफसर भी बन सकेंगे खाद्य आयोग के अध्यक्ष

भोपाल : मध्यप्रदेश में खाद्य आयोग में अध्यक्ष के पद पर अब अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के अलावा अब राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य वन सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी भी अध्यक्ष बन सकेंगे।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बने नये प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश में इसके नियमों में परिवर्तन कर दिया है।

जो संशोधन किया गया है उसके तहत सेवारत, सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के खाद्य आयोग के अध्यक्ष के रुप में पहले अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी ही अध्यक्ष बनने के पात्र थे। अब बदलाव के बाद अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य या पूर्व सदस्य अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए व्यक्ति जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हो वे अब खाद्य आयोग के अध्यक्ष बन सकेंगे। इसमें राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य सेवाओं के अफसर भी अब राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष बन सकेंगे।