अब टोल नाकों के फास्टैग से होगी शराब परिवहन करने वाले वाहनों की ट्रैकिंग

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अब टोल नाकों के फास्टैग से होगी शराब परिवहन करने वाले वाहनों की ट्रैकिंग

भोपाल: शराब का परिवहन करने वाले वाहनों की ट्रेकिंग अब फास्टैग से होगी। शराब परिवहन करने के लिए परमिट लेने वाले वाहन तय रुट पर सभी टोल नाकों से होकर कब और कितने बजे निकले, कितनी बार निकले इसकी जानकारी अब आबकारी विभाग को तत्काल मिल जाएगी।

ई आबकारी पोर्टल का यूलिप की फास्टैग सेवा से इंटीग्रेशन पूरा हो गया है। अब इसके जरिए किसी निर्धारित अवधि में वाहन किन-किन टोल प्लाजा से गुजरा है यह जानकारी पोर्टल पर स्वत: प्राप्त हो जाएगी। प्रदेश में शराब का निर्माण करने वाली इकाईयों से प्रदेश के भीतर एवं निर्यात मार्ग में टोल प्लाजा की मैपिंग करने सभी उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता को निर्देशित किया गया है। जिन निर्यात रुट में टोल प्लाजा की मैपिंग नहीं पाई जाएगी उनका परमिट नही जारी किया जाएगा। अब प्रदेश में सिर्फ उन्हीं रुटों पर परमिट जारी किए जाएंगे जिन पर आवश्यकतानुसार टोल प्लाजा की मैपिंग की गई है।

ई आबकारी पोर्टल् से फास्टैग सेवा के इंटीग्रेशन की टैस्टिंग में प्रदेश की शराब निर्माण करने वाली इकाईयों से निर्यात में उपयोग हो रहे वाहनों का डेटा फास्टैग सेवा से प्राप्त होना नहीं पाया गया है। परीक्षण करने पर यह पता चला है कि उन वाहनों द्वारा परिवहन के दौरान टोल टैक्स का नगद भुगतान किया गया है अथवा उन वाहनों में फास्टैग का पंजीयन प्राइवेट कैटेगिरी में अथवा वाहन क्रमांक के स्थान पर वाहन के चेचिस नंबर पर किया गया है।फास्टैग सेवा द्वारा सिर्फ उन्हीं वाहनों की जानकारी दी जाती है जिनका कामर्शियल कैटेगिरी में पंजीयन कराया गया है एवं परिवहन के दौरान फास्टैग के माध्यम से ही टोल टैक्स का भुगतान किया गया है। परिवहन के दौरान वाहन को टोल प्लाजा से गुजरने की जानकारी फास्टैग के माध्यम से सही प्राप्त हो इसके लिए भी अब कई तरह की कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया है।

अब यह जरुरी- मदिरा, स्पिरिट के परिवहन, निर्यात के लिए सिर्फ उन्हीं वाहनों का उपयोग किया जाए जिनका फास्टैग पंजीयन कामर्शियल कैटेगिरी में एवं वाहन क्रमांक के आधार पर किया गया है। मदिरा, स्पिरिट का परिवहन, निर्यात के दौरान समस्त टोल प्लाजा पर टैक्स का भुगतान फास्टैग के माध्यम से ही किया जाएगा। मदिरा, स्पिरिट परिवहन, निर्यात अनुमोदित रुट से एवं मैप किए गए टोल प्लाजा से ही किया जाए।

नियमों का पालन नहीं तो नहीं मिलेगी सिक्युरिटी राशि

आज से मदिरा, स्पिरिट का परिवहन, निर्यात करने वाले वाहनों द्वारा परमिट पर अंकित रुट एवं मैप किए गए टोल का पालन करना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर यह प्रतिबंध लगाया जाएगा कि जिन परमिट में उनके रुट से मैप किये गये टोल प्लाजा में से परमिट वैधता अवधि में न्यूनतम 75 प्रतिशत टोल प्लाजा का सत्यापन फास्टैग सेवा से प्राप्त डेटा के आधार पर पूर्ण होगा उन्ही परमिटों की सिक्युरिटी राशि ईवीसी पूर्ण होंने पर पोर्टल पर वापस की जाएगी। ऐसा नहीं होंने पर सिक्युरिटी राशि वापसी के लिए उपायुक्त आबकारी प्रकरण का स्वयं परीक्षण करेंगे और संपूर्ण परिस्थिति से आबकारी आयुक्त को अवगत कराएंगे। उनकी अनुशंसा के आधार पर ही आबकारी आयुक्त सिक्युरिटी राशि वापस अथवा होल्ड पर रखने का निर्णय लेंगे।