

NSA Power to DM: राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तत्व सक्रिय, सभी कलेक्टरों को 3 महीने NSA के पावर
भोपाल: राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट आई है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिए सक्रिय है और उनके सक्रिय रहने की संभावना है। इसके चलते प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को ऐसे तत्वों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA)के पावर प्रदान किए गए है।
राज्य के प्रत्येक जिले की सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि संबंधित जिला दंडाधिकारी को NSA के तहत अधिकृत किया जाना आवश्यक है। इसलिए NSA के तहत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने यह निर्देश दिए है कि सभी जिला दंडाधिकारी अपने जिलें की स्थानीय सीमाओं के भीतर एक अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक की अवधि में प्रदेश की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले तत्वों के विरुद्ध NSA के तहत उन्हें बंद करने के आदेश जारी करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।