पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण: सरकार की संशोधन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का आकलन करेगा सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली: प्रदेश के पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है।
10 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए निर्णय पर शिवराज सरकार द्वारा दायर की गई संशोधन याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का आकलन करेगा और तय करेगा कि ओबीसी आरक्षण दिया जाए या नहीं? माना जा रहा है कि कल या परसों इस मामले में फिर सुनवाई हो सकती है।

मध्य प्रदेश के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में आज एक ही चर्चा थी कि सुप्रीम कोर्ट में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में होने वाली सुनवाई का निर्णय क्या होगा?

दरअसल मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में दुबारा सुनवाई हुई. ज्ञात रहे 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण निर्वाचन करने के निर्देश दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को लेकर शिवराज सरकार की ओर से एप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दाखिल की गई है. सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की निकायवार रिपोर्ट पेश की है.

इसी आधार पर आरक्षण देने के लिए दावा किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस रिपोर्ट का आकलन करेगा और यह तय करेगा की ओबीसी आरक्षण दिया जाए या नहीं?