New Delhi:सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले में तत्काल सुनवाई का आग्रह अस्वीकार करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई तीन जनवरी तय की है।
पंचायत चुनाव रोके जाने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया। इससे अब यह संभावनाएं बन गई हैं कि पंचायत चुनाव की बाकी प्रक्रिया जारी रहेगी।
गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की तत्काल सुनवाई की मांग को भी नामंजूर कर दिया। सरकार ने दो दिन पहले ही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल करने सहित सभी वर्गो के चुनाव एक साथ कराए जाने की मांग को लेकर पुनर्विचार याचिका लगाई थी।