New Delhi : ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर एक अंग्रेजी टीवी चैनल पर डीबेट के दौरान पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर BJP प्रवक्ता नूपुर शर्मा मुश्किल में आ गईं। उनके खिलाफ पुणे में एक और मामला दर्ज किया गया। मामला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के एक नेता की शिकायत के आधार पर मामले में पुणे के कोंढवा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई। इस विवाद में बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ पहले भी दो मामले दर्ज किए गए थे। कानपुर में हुए दंगों के पीछे भी BJP प्रवक्ता के बयान को जिम्मेदार माना गया है।
भारतीय सुन्नी मुसलमानों के सुन्नी बरेलवी संगठन रज़ा अकादमी की शिकायत के बाद मुंबई में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए, 153ए और 505बी के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर नूपुर शर्मा के खिलाफ हैदराबाद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 153 (ए), 504, 505 (2) और 506 के तहत मामला भी दर्ज किया गया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि शर्मा ने ‘पैगंबर और इस्लाम के धर्म के खिलाफ अपमानजनक, झूठे व आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया!’ ऐसे में उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।
बीजेपी प्रवक्ता को धमकी
इस विवाद के बीच नूपुर शर्मा ने आरोप लगाया था कि उन्हें सोशल मीडिया पर हत्या और बलात्कार की धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा कि एक तथाकथित फैक्ट चेकर है, जिसने मेरी डीबेट का एक बहुत ज्यादा एडिटेड और चयनित वीडियो डालकर माहौल को खराब करना शुरू किया। तब से मुझे हत्या और बलात्कार की धमकी मिल रही है, जिसमें सिर काटने की धमकी भी शामिल है।
शर्मा ने आरोप लगाया कि ऑल्ट न्यूज़ के एक मालिक ने उनके खिलाफ ट्रोल को प्रोत्साहित करने के लिए एक एडिटेड वीडियो पोस्ट किया। कहा कि अगर उनके परिवार को कोई नुकसान होता है तो उन्हें ‘जिम्मेदार’ ठहराया जाना चाहिए।
नूपुर शर्मा ने कहा ‘मैंने पुलिस आयुक्त और दिल्ली पुलिस को टैग किया है. मुझे संदेह है कि मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मोहम्मद जुबैर उसके पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।’