अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पेंशनर की अविवाहित/विधवा पुत्री को पेंशन देने के आदेश जारी करे सरकार

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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पेंशनर की अविवाहित/विधवा पुत्री को पेंशन देने के आदेश जारी करे सरकार

भोपाल: पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पेंशन नियम 1976 में संशोधन कर पेंशनर की मृत्यु के बाद उसकी अविवाहित/विधवा तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री को केंद्र के समान आजीवन पारिवारिक पेंशन देने की मांग की है।

प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि आपकी अध्यक्षता में ही 13 मार्च 2020 को मंत्रालय में पेंशनर फोरम की बैठक में विषयांतर्गत सहमति प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया था। तदुपरांत सिंघल समिति द्वारा भी इस विषय में अनुशंसा करें लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी पेंशनर की बेटियों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

सक्सेना ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि विपत्तिग्रस्त/पीड़ित/ असहाय/निराश्रित अविवाहित /विधवा /तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 को आजीवन पारिवारिक पेंशन देने के आदेश जारी करें ताकि आत्मनिर्भरता के साथ उनका आर्थिक सामाजिक जीवन पुर्नस्थापित हो सके।

भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पेंशनर की बेटियों को पारिवारिक पेंशन के आदेश जारी करना प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय कार्य होगा।