संपत्ति कर में 5 गुना अवैध वसूली बंद कर वसूली राशि वापस करने संबंधी पूर्व MLA पारस सकलेचा के पत्र पर सरकार ने नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई के दिए निर्देश!

जानिए क्या हैं पूरा मामला!

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संपत्ति कर में 5 गुना अवैध वसूली बंद कर वसूली राशि वापस करने संबंधी पूर्व MLA पारस सकलेचा के पत्र पर सरकार ने नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई के दिए निर्देश!

Ratlam : नगर निगम द्वारा जीआईएस सर्वे के आधार पर संपत्ति कर की वसूली में नियमों का पालन नहीं कर, भवन मालिकों से 5 गुना अवैध वसूली की जा रही हैं। पूर्व विधायक पारस सकलेचा की इस आशय की शिकायत पर राज्य सरकार के रतलाम नगर निगम को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाहीं के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सकलेचा ने राज्य सरकार को लिखे पत्र में कहा था कि नगर निगम रतलाम द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 145 से 149 के उपबंधों का पालन नहीं करते हुए, संपत्ति कर की वसूली में गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई हैं तथा भवन मालिकों से पांच गुना अवैध वसूली की जा रही हैं।

 

सकलेचा के पत्र पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल तथा आयुक्त नगर निगम रतलाम को पत्र क्रमांक 2423/2883961/2025/18.3 दिनांक 30/6/2025 द्वारा निर्देश दिया कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, की गई कार्रवाई से पूर्व विधायक एवं विभाग को अवगत कराएं।

सकलेचा ने कहा कि नगर निगम द्वारा‌ अवैध वसूली में अपनी गलती को छुपाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर अधिनियम की धारा 145 से 149 को निरस्त होने का उल्लेख किया था। उसी को लेकर सकलेचा ने प्रमुख सचिव को शिकायत की थी कि नगर निगम मनमाने तरीके से नियमों की व्याख्या कर रहा हैं और अधिनियम में उल्लेखित नियमों का पालन नहीं कर रहा हैं।

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शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया एवं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा ने कहा कि नगर निगम तत्काल अवैध वसूली बंद करें तथा जिन नागरिकों से 5 गुना अवैध वसूली की गई हैं, उसे वापस करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नगर निगम ने यह नहीं किया तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा तथा उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। कटारिया तथा वर्मा ने जनता से कहा हैं कि नगर निगम द्वारा की जा रही अवैध वसूली को वे जमा नहीं करें!