भोपाल: मध्यप्रदेश में पंजीकृत कराए जाने वाले कृषि उपयोग के ट्रेक्टर ट्रालियों पर राज्य सरकार आगामी दो वर्षो तक जीवन काल कर छह प्रतिशत की जगह एक प्रतिशत ही लेगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए है।
परिवहन विभाग ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत वास्तविक किसानों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा कृषक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाने के लिए ऐसे ट्रेक्टर वाहन और हार्वेस्टर कंंबाइन वाहनों पर तीन साल के लिए लगने वाले जीवनकाल कर की दर छह प्रतिशत से एक प्रतिशत की थी। वर्ष 2019 में इन वाहनों पर कर की दर में जो रियायत दी जाती थी वह अवधि 11 मई 2018 को हो गया था। इसे दो साल के लिए बढ़ाया गया था। यह अवधि भी 22 मई 2022 को समाप्त हो गई है। अब प्रदेश में खरीदे जाने वाले वाहनों को कर मेें रियायत मिलना बंद हो गई थी। राज्य सरकार द्वारा अब एक बार फिर ट्रेक्टर और हारबेस्टर कंबाइन वाहनों पर जीवन काल कर की दर दो साल के लिए छह प्रतिशत की जगह एक प्रतिशत लेंने का निर्णय लिया है। यह रियायत 23 मई 2022 से प्रभावी मानी जाएगी।