सरकारी जमीन से मुरम का खनन कर चोरी करने वाले आरोपियों को 1 वर्ष की सजा!
Ratlam : सरकारी जमीन पर से मुरम चोरी करने वाले आरोपियों को न्यायालय अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना ने अभियुक्तगणों पारस पिता गंगाराम पंगी (35) बद्रीलाल पिता मांगीलाल निनामा (35), दशरथ पिता नंदराम पाटीदार (45), धर्मेन्द्र पिता प्रकाश चंद्र शर्मा (27) सभी आरोपी निवासी धामनोद एवं पावस पिता अमृतलाल मालवीय (33) निवासी सैलाना को धारा 379 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 8-8 सौ रुपए के अर्थदण्ड तथा शासकीय सम्पत्ति को नुकसान करने के अपराध में धारा 3 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 8-8 सौ रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
प्रकरण में शासन की और पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिव मनावरे ने बताया कि पुलिस थाना सैलाना पर 1-सितम्बर-2018 की रात्रि 11.30 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि थी कि रतलाम-बांसवाडा बायपास रोड, फुटला तालाब के पास ग्राम धामनोद में शासकीय जमीन पर अवैध रूप से जेसीबी से मुरम का खनन कर उसे ट्रेक्टर ट्रालियों में भरकर चोरी किया जा रहा हैं। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर दबिश दी तो मौके से पुलिस को देखकर कुछ ट्रैक्टर चालक मौके से भाग गए थे और जेसीबी चालक पारस को पुलिस ने पकड़ लिया था।
पुलिस ने मौके से जेसीबी क्रमांक एमपी 13 डीए 0355 तथा 4 ट्रैक्टर ट्राली सहित जिनमें मुरम भरी हई थी को जप्त किया और आरोपी पारस को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी ने पकड़ी गई जेसीबी पावस पिता अमृतलाल मालवीय की होना बताया था। मौके की कार्यवाहीं पश्चात थाना सैलाना पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान में जप्तशुदा चारों ट्रैक्टर के मालिक दशरथ पाटीदार, बद्रीलाल हारी, धर्मेन्द्र शर्मा व पन्नालाल पाटीदार को गिरफ्तार किया गया था। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र धारा 379 भादवि तथा धारा 3 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम में 29/दिसम्बर/2018 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
न्यायालय ने आरोपी पन्नालाल की मृत्यु होने से उसके खिलाफ कार्यवाहीं समाप्त की जाकर अन्य आरोपियों के खिलाफ विचारण जारी रहीं थी। अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए न्यायालय ने अभियुक्तगणों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।