प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून से

अंतिम तिथि 30 जून, प्रवेश के लिए लॉटरी 5 जुलाई 2022 को

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कोरोना काल में अनाथ हुऐ बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता

भोपाल. शिक्षा का अधिकार कानून में सत्र 2022-23 में प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून से किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है। आर.टी.ई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/Rte Portal पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा 5 जुलाई को किया जायेगा। इस वर्ष कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु से अनाथ हुऐ बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जायेगी। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री धनराजू एस ने समय-सारिणी जारी करते हुए सभी ज़िला कलेक्टर्स एवं अन्य अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये हैं, जो आर.टी.ई पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन प्रक्रिया से फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से एक जुलाई 22 तक करवाना होगा। आवेदक ने जिस केटेगरी/निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उस केटेगरी एवं निवास प्रमाण का सत्यापन मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा। लॉटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नही होगी।

ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय के सूचना पटल पर भी उपलब्ध रहेगी।

किसी आवेदक को आवेदन प्रारुप प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हो, जहाँ सीटें खाली हैं, तो आर.टी.ई. पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के ज़िला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

नर्सरी, के.जी.-1 और के.जी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष, कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 5 वर्ष से 7 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2022 की स्थिति में की जायेगी। जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी आवश्यक होगी।

सत्र 2022-23 में निःशुल्क प्रवेश के लिए समय-सारणी

क.

गतिविधियॉ

समय-सीमा

1

पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार

15 से 30 जून 2022

2

ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 2 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केन्द्र (शासकीय जनशिक्षा केन्द्र) में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराना।

20 जून से 1 जुलाई 2022 तक

3

रेण्ड़म पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना।

5 जुलाई 2022

4

जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिए उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमीशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टि करना।

6 जुलाई से 16 जुलाई 2022 तक

5

द्वितीय चरण की लॉटरी के लिए रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना।

20 जुलाई 2022

6

द्वितीय चरण के लिए स्कूलों की च्वाइस को अपडेट किया जाना

20 जुलाई से 25 जुलाई

7

द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन

28 जुलाई

8

जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिए उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना । प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमीशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टि करना।

28 जुलाई से 5 अगस्त 2022 तक