Order to Appear in High Court : प्रतिनियुक्ति पर बैंकाक गए SP को हाई कोर्ट में हाजिर होने के आदेश!

यदि नहीं आए तो डीजीपी और प्रमुख सचिव उनकी प्रतिनियुक्त निरस्त करेंगे!

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Order to Appear in High Court : प्रतिनियुक्ति पर बैंकाक गए SP को हाई कोर्ट में हाजिर होने के आदेश!

Indore : मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रतिनियुक्ति पर बैंकाक एंबेसी गए एसपी मनोज राय को हाई कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अवमानना के एक मामले में ट्रायल कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश दिए। अदालत ने कहा कि कई बार सुनवाई होने के बाद भी उनके भारत में नहीं होने की दलील सरकार द्वारा दी गई।

हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर एसपी हर हाल में उपस्थित हों। वे नहीं आते हैं तो डीजीपी और प्रमुख सचिव उनकी प्रतिनियुक्त निरस्त करेंगे। वहीं हाई कोर्ट ने यह भी कहा कोर्ट में उनसे जुड़े जितने भी मामलों में सवाल-जवाब होना है वह पूरे करा लिए जाएं।

मनोज राय के इंदौर में साइबर एसपी रहते हुए 20 लाख रुपए की सायबर धोखाधड़ी हुई थी। इस घटना के विवेचना अधिकारी वही थे। इस मामले पुलिस ने गिरफ्तार राजेश द्वारा बार-बार जमानत अर्जी लगाई जा रही है। पुुलिस द्वारा हर बार राय के जांच अधिकारी होने और उनके विदेश में होने का जवाब कोर्ट में दिया जा रहा है।