Order to Give 25% Alimony : पति की मासिक आय का 25% गुजारा भत्ता देने के आदेश!

हाई कोर्ट ने पति की दलील खारिज की! 

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Order to Give 25% Alimony : पति की मासिक आय का 25% गुजारा भत्ता देने के आदेश!

Prayagraj : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता के एक मामले में पति की आय 43,020 रुपये प्रति माह मानते हुए पत्नी को मासिक आय का 25% यानी लगभग 10 हजार रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि बकाया राशि चार माह के भीतर चार समान किस्तों में दी जाए। मासिक भत्ता हर महीने की सात तारीख तक भुगतान की जाए। यह फैसला न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह-प्रथम की पीठ ने सुनाया।

अमरोहा निवासी राखी ने प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अमरोहा के एक नवंबर 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन दाखिल किया था। इसके तहत निर्धारित भत्ता 5 हजार रुपये को बढ़ाने की मांग की गई। राखी के अधिवक्ता ने कहा कि पति की मासिक आय को देखते हुए निर्धारित गुजारा भत्ता काफी कम है।

महिला के पति भारतीय नौसेना में हैं। उनकी मासिक आय लगभग 35 से 40 हजार है। इस हिसाब से गुजारा भत्ता काफी कम है। वहीं विपक्षी के अधिवक्ता ने कहा कि आपराधिक पुनरीक्षण इस न्यायालय में सुनवाई योग्य नहीं है। इसके अलावा अन्य कई तर्क रखे। कोर्ट ने कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। जिसमें पति के शुद्ध वेतन का 25% पत्नी को भरण-पोषण के रूप में दिए जाने का आदेश है।

कोर्ट ने एक नवंबर 2022 के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही पति की आय में व्यक्तिगत लोन की ईएमआई 9 हजार रुपये जोड़ते हुए मासिक आय 43,020 रुपये माना, और इसका 25 प्रतिशत लगभग 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता पत्नी को दिए जाने का आदेश दिया।