Order to Return Amount of Doctors : सरकार ने डॉक्टर्स से जो राशि वसूली, उसे लौटाने के आदेश!
Indore : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग और एमजीएम मेडिकल कालेज के अधिकारियों ने 25 से अधिक सेवानिवृत्त डॉक्टरों को एक करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करने के आदेश दिए। सेवानिवृत्त डॉक्टरों का भुगतान दो दिन में करने के सुप्रीम कोर्ट आदेश की अवमानना के डर से अधिकारियों ने शनिवार को भी वसूली के भुगतान की कार्रवाई की। कहा जा रहा है कि संभवतः सोमवार को भुगतान भी हो जाएगा।
डॉक्टरों के भुगतान के लिए कोषागार में भेजकर मामले का निस्तारण भी कर दिया। इसके अलावा मेडिकल कालेज प्रशासन ने पात्र डॉक्टरों के खातों में भुगतान जमा कराने का दावा किया है। एमजीएम डीन डॉ संजय दीक्षित के मुताबिक हमने विभाग के 18 सेवानिवृत्त चिकित्सकों के प्रकरणों का निराकरण कर उनके भुगतान के पत्र कोषागार विभाग को भेज दिए हैं।
हम मामलों को भी सुलझाना जारी रखेंगे और सभी डाक्टरों का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। शहर के डॉक्टरों को एक करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जाएगा। क्योंकि, डॉक्टरों के पास 5 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का भुगतान अलग-अलग है।
बताया गया कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों में कुल 7 डॉक्टर थे, जिनमें एक मेडिकल कॉलेज, चार एमवाय अस्पताल और दो कैंसर अस्पताल के शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि गलत तरीके से भुगतान किए गए लाभों के कारण विभाग द्वारा की गई सभी वसूली एक सप्ताह के भीतर वापस की जानी चाहिए।
2008 में चिकित्सकों को चार स्तरीय वेतनमान दिया गया। इसके बाद कुछ तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए आदेश वापस ले लिया गया और सरकार ने वसूली आदेश जारी कर दिया। इसमें 12% ब्याज के साथ वसूली की गई।
डॉक्टरों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद सरकार ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील की, जिसने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। तब डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके आदेश के बाद अब वसूली गई राशि वापस की जा रही है।