Orders u/s 144 IPC: जबलपुर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, रैली और आयोजनों पर प्रतिबंध!
जबलपुर:कलेक्टर दीपक सक्सैना ने आने वाले त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह आदेश दो माह तक यह प्रभावी रहेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति प्राप्त बिना किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। अनुमति प्राप्त किये बगैर होने वाले आयोजनों को अवैध घोषित किया जाएगा और आयोजकों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी। इधर आदेश में जिले में दो पहिया वाहन रैली को भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में भी ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, जिनसे किसी भी धर्म अथवा वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो । ऐसा पाए जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। इनके विरुद्ध विधि के तहत प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
इन दिनों कानून व्यवस्था को ठेंका दिखाकर सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारों का कहना है कि इस आदेश के बाद कुछ हद तक रोक लग सकेंगी। कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सडकों पर न छोड़ें और न ही सड़कों पर आने दें। वहीं घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों को रखने के पहले इसकी सूचना संबंधित थाने पर देना अनिवार्य किया गया है । इधर होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र लेना अनिवार्य कर दिया है। इसकी सूची प्रतिदिन संबंधित थाने को देना होगी।
यदि मकान में किरायेदार रखा जाता है तो इसकी सूचना भी संबंधित थाने को लिखित रूप से मकान मालिक द्वारा प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा। दो माह के लिए कलेक्टर द्वारा जारी किए गए इस आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि राजस्व सीमा में इंटरनेट मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक फोटो, वीडियो, चित्र अथवा मैसेज करने या साम्प्रदायिक मैसेज करने अथवा उन्हें फारवर्ड करने, लाईक करने, कमेंट करने की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।