Pan-Aadhaar Linking : आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख 5वीं बार बढ़ी!

जानिए अब किस तारीख तक ये काम किया जा सकेगा!

900

Pan-Aadhaar Linking : आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख 5वीं बार बढ़ी!

New Delhi : केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी। ये 5वीं बार हुआ है, जब पैन-आधार लिकिंग की तारीख को बढ़ाया गया है।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। लेकिन, अभी भी बहुत से लोग हैं , जो इसे सामान्य बात समझते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जारी आंकडों के मुताबिक 61 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 48 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक किया है। अभी भी ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है, जिन्होंने पैन-आधार को लिंक नहीं किया है। ऐसे ही लोगों के लिए सरकार ने एक बार फिर से राहत देते हुए पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा दी है। पैन-आधार की लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।

जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है वो 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक कर सकेंगे। पैन-आधार कार्ड लिंकिंग के महत्व को देखते हुए सरकार ने 5वीं बार इसकी डेडलाइन बढ़ाई है। सीबीडीटी ने पैन कार्ड-आधार लिंक की लास्ट डेट 30 जून 2023 करके उन लोगों को राहत दी है, जो अब तक इस रेस में पीछे है। 30 जून तक पैन आधार को लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। PAN कार्ड निष्क्रिय होने का मतलब ये समझ लीजिए कि आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इनकम टैक्स की धारा 139एए के मुताबिक हर यूजर, जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया है और जिसके पास आधार कार्ड है, उसे लिंकिंग करवाना अनिवार्य है।

WhatsApp Image 2023 03 28 at 8.25.08 PM