Bhopal: त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन कार्यक्रम के तहत होने वाले मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 22 पहचान दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। इन पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे मतदान के दौरान अपना मतदाता पहचान पत्र (इपिक) अथवा निर्धारित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लेकर अवश्य आएं।
मतदाताओं की पहचान से संबंधित इन दस्तावेजों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान के लिए 22 दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। जिनमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता पहचान पत्र (इपिक), भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, पीला राशन कार्ड, नीला राशनकार्ड, राशन कार्ड, बैंक/किसान/डाकघर पासबुक, शस्त्र लायसेंस, संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा व रजिस्ट्रीकृत अभिलेख, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, तेंदूपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी संपत्ति का प्रमाण-पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, आयकर पहचान पत्र (पेनकार्ड) राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए गए सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अधिवासी प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन पासबुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा व विधवा का आश्रित प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान पत्र एवं स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र शामिल हैं।