Panchayat Election : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा  

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New Delhi : मध्यप्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर चुनाव याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देशित किया कि वह जल्द से जल्द इन याचिकाओं की सुनवाई करें। लेकिन, समय का निर्धारण नहीं किया गया।

मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि इन मामलों की जल्दी सुनवाई करें। कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 के परिसीमन को निरस्त करके 2014 के आरक्षण से चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, पर राहत नहीं मिली। इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है।

महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव के बारे में आरक्षण संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अभी ओबीसी की स्थिति स्पष्ट नहीं है। केंद्र सरकार के पास भी सही आंकड़े नहीं है, इसलिए राज्य सरकारें ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई निर्णय न करें। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के सभी याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट भेजे जाने से मध्यप्रदेश के पंचायत चुनाव एक बार फिर कहीं टल न जाय?