Bhopal : मध्यप्रदेश में अब संशोधित (Revised) वोटर लिस्ट के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव निरस्त होने की घोषणा के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का यह बड़ा फैसला है। पंचायत चुनाव को नए सिरे से कराने के लिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। 1 जनवरी 2022 से पहले 18 साल के पूरे हो चुके युवा वोटर लिस्ट में अपने नाम जुड़वा सकेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला है कि अब जो पंचायत चुनाव होंगे, वह 1 जनवरी 2022 की स्थिति में वोटर लिस्ट के आधार होंगे। निरस्त हुए चुनाव 1 जनवरी 2021 की वोटर लिस्ट के आधार पर हो रहे थे। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व काटने के लिए दावे-आपत्ति के लिए कार्यक्रम भी जारी किया गया है। 4 जनवरी को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। 4 से 9 जनवरी तक दावे-आपत्ति लिए जाएंगे। 16 जनवरी को ग्राम पंचायतों में फाइनल वोटर लिस्ट लगाई जाएगी।
निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा अध्यादेश वापस लेने से त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन एवं आरक्षण का स्टेटस प्रभावित हुआ है, परिसीमन प्रभावित होने से वर्तमान मतदाता सूची भी निष्प्रभावी हो गई।
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