45 लाख की शासकीय राशि का गबन करने वाले पंचायत सचिव एवं सरपंच को 3-3 साल की सजा

इटारसी से चंद्रकांत अग्रवाल की रिपोर्ट

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सिंहस्थ-2004

45 लाख की शासकीय राशि का गबन करने वाले पंचायत सचिव एवं सरपंच को 3-3 साल की सजा

इटारसी । द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश इटारसी कु. साविता जड़िया के न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत पथरौटा के तात्कालिक सचिव विवेक चिमनिया ओर सरपंच शांति वाई को गबन के आरोप में धारा 409,467,468,420 में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास प्रत्येक धाराओ में ओर 4-4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि वर्ष 2011 से 2015 के बीच सरपंच ओर सचिव द्वारा पथरौटा पंचायत के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु पंचायत के sbi खाते से करीब 59,42154 रुपये की राशि का निर्माण कार्य कराना था लेकिन दोनों ने सम्पूर्ण राशि निकालकर कुल 13,58603 रुपये का काम कराया बाकी की शासकीय राशि 45,83351 की राशि का निर्माण कार्य न कर गबन कर दिया जिस पर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होशंगाबाद ने जांच के आदेश दिए और कमेटी का गठन किया जिसमें गबन होना पाया गया। जिस पर से पथरौटा थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 409 ipc का अपराध दर्ज किया न्यायालय द्वारा आरोपियों के खिलाफ धारा 409,420,467,468,120 बी का विचारण किया ।

एजीपी भादोरिया ने मीडिया को बताया कि अभियोजक ने कुल 19 गवाह ओर करीब 405 दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित किया। जिस पर माननीय न्यायालय कु. सविता जड़िया द्वारा आरोपियों को आज प्रत्येक धारा में 3-3 वर्ष का कारावास ओर प्रत्येक धारा में 1-1 हजार का जुर्माना कुल 4-4 हजार रुपये जुर्माना किया गया।

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