भोपाल: प्रदेश के श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की मृत्यु पर अब राज्य सरकार पंजीकृत श्रमिक उनके माता-पिता को अनुग्रह राशि के रुप में दो लाख रुपए और अंत्येष्टि के लिए छह हजार रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी।
श्रम विभाग ने इसके लिए श्रमोदय विद्यार्थी अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के मध्यप्रदेश में संचालित श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की मृत्यु पर उनके माता-पिता को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए मृतक का श्रमोदय आवासीय विद्यालय का अध्ययनरत विद्यार्थी होना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए सहायक श्रमायुक्त के पास श्रमोदय आवासीय विद्यालय के प्राचार्य के जरिए प्रस्ताव दिया जाएगा। सहायक श्रमायुक्त का स्वीकृति आदेश जिसमें मृतक का नाम, आयु, कक्षा जिसमें मृत्क विद्यार्थी अध्ययनरत था। पंजीकृत श्रमिक का नाम, पंजीकृत श्रमिक से मृतक का संबंध, राशि हेतु पात्रता, अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि तथा पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते एवं आईएफएस कोड का उल्लेख करना होगा। मृतक के आधार कार्ड की प्रतिलिपि, पंजीकृत श्रमिक का भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीयन कार्ड, पजीकृत श्रमिक के आधार कार्ड की प्रतिलिपि, पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते के पासबुक की प्रतिलिपि देना होगा। भुगतान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के सचिव करेंगे।