Passports Will be Renewed : नीतीश भारद्वाज की आपत्ति हाईकोर्ट ने खारिज की, IAS स्मिता की बेटियों का पासपोर्ट रिन्यू होगा!
पासपोर्ट प्राधिकरण अधिकारी को एक सप्ताह में दोनों बेटियों के पासपोर्ट बनाने के निर्देश!
Jabalpur : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आईएएस स्मिता घाटे की दोनों बेटियों का पासपोर्ट एक सप्ताह के भीतर बनाए जाने के निर्देश दिए। दोनों बेटियों का पासपोर्ट 16 जनवरी को एक्सपायर होने जा रहा है। ऐसे में उन्होंने भोपाल पासपोर्ट प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन देते हुए पासपोर्ट को रिन्यू करने कहा था। साथ ही कहा कि विदेश यात्रा मौलिक अधिकार है।
इस पर पासपोर्ट अधिकारी ने पिता अभिनेता नीतीश भारद्वाज की आपत्ति के कारण नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया। पासपोर्ट अधिकारी का कहना था कि पिता की आपत्तियों के कारण फिलहाल पासपोर्ट नहीं बनाया जा सकता है।
इसके बाद दोनों बेटियों ने हाईकोर्ट में पिता की आपत्ति को चुनौती दी और बताया कि उनका पासपोर्ट का नवीनीकरण होना जरूरी है। सुनवाई में नीतीश भारद्वाज ने बेटियों के दस्तावेजों पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए। बताया कि ये दस्तावेज सही नहीं है, इसलिए पासपोर्ट के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए।
इस पर जस्टिस विनय सराफ ने कहा कि अगर किसी दस्तावेज को गलत बताया जा रहा है, तो उस पर संबंधित कोर्ट में आपत्ति दायर की जा सकती है, जो कि मुंबई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन, पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक नहीं होती। भोपाल के पासपोर्ट प्राधिकरण अधिकारी एक सप्ताह के भीतर दोनों बहनों का पासपोर्ट बनाए। उल्लेखनीय है कि नीतीश भारद्वाज और उनकी IAS पत्नी स्मिता साल 2019 से अलग रहे हैं। तलाक की प्रक्रिया अभी चल रहा है।
हाई कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा एक मौलिक अधिकार है और पासपोर्ट अधिनियम के तहत पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए दोनों माता-पिता की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलों को स्वीकार किया और प्रस्तुत दस्तावेज की जांच से इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ और अधिवक्ता कपिल दुग्गल ने पैरवी की। पासपोर्ट प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता देवेश भोजने उपस्थित हुए।