दंड लगाया, आदेश जारी किया फिर भी 398 करोड़ की सरकारी जमीन नहीं हुई खाली

1037 मामलों में 38 लाख जुर्माना भी नहीं वसूल पाए अफसर

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दंड लगाया, आदेश जारी किया फिर भी 398 करोड़ की सरकारी जमीन नहीं हुई खाली

भोपाल:मध्यप्रदेश के आठ जिलों की 23 तहसीलों में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, अनाधिकृत कब्जों की जांच के बाद तहसीलदारों ने शास्ति लगाते हुए 2 हजार 364 मामलों में बेदखली आदेश जारी किए लेकिन 1037 मामलों में जुर्माने की 38 लाख रुपए की वसूली ही नहीं की गई। जबकि सरकारी जमीन पर अतिक्रिमण के 1460 मामलों में 398 करोड़ 23 लाख रुपए की शासकीय भूमि पर तहसीलदार अतिक्रमण हटाने में असफल रहे है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हुई है।

विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि सरकारी जमीनों से अनाधिकृत कब्जों को हटाने में शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की रुचि नहीं रही है और इन्हें हटाने में वे अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे है।

शहडोल जिले की सोहागपुर, गोहपारु, बुढार, सिंगरौली की सिंगरौली शहरी, देवसर, सिंगरौलीग्रामीण, धार जिले की सरदारपुर, गंधवानी, कुक्षी, ग्वालियर जिले की डबरा, तानसेन, मुरार, भोपाल जिले की बैरागढ़, बैरसिया, टीटी नगर, हुजूर ग्रामीण, एमपी नगर, इंदौर की अंबेडकर नगर, हातोद, देवास की हाटपिपल्या, टोंक खुर्द, जबलपुर की रांझी, पनागर और रांझी सहित आठ जिलों की इन 23 तहसीलों में कुल 2 हजार 364 में बेदखली आदेश जारी किए गए थे इनमें से केवल 902 मामलों में बेदखली के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। 1462 प्रकरणोें में 398 करोड़ 23 लाख रुपए की सरकारी जमीन से अतिक्रमण नहीं हट पाया है।ग्वालियर की तहसील तानसेन के दो मामलों में अतिक्रमित भूमि का विवरण ही उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण इनके बाजार मूल्य की गणना नहीं हो पाई।

इन सबभ्ज्ञी मामलों में अतिक्रमित भूम का बेदखली आदेश जारी होंने के बावजूद बेदखली नहीं की गई। न तो पटवारियों ने बेदखली प्रतिवेदन प्रस्तुत किए और न ही तहसीलदारों ने मांगे।

इस प्रकार जमीन पर अनाधिकृत कब्जे करने वाले व्यक्ति प्रत्येक दिन के लिए गैर शहरी क्षेत्रों में पांच सौ और शहरी क्षेत्रों में दो हजार रुपए प्रति दिन के हिसाब से अतिरिक्त अर्थदंड भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी लेकिन कार्रवाई प्रारंभ न होंने से अतिक्रमणकर्ताओं से 71 करोड़ 68 लाख रुपए की शास्ती वसूल नहीं की जा सकी। तहसील कार्यालयों में अतिक्रमण के मामलों की समीक्षा करने के लिए कोई निगरानी तंत्र ही नही था।

राज्य सरकार की ओर से जवाब में बताया गया कि भोपाल में तहसील हुजूर में पंजीकृत 86 प्रकरणों मेंं 20 प्रकरणों में 44 हजार रुपए की वसूली की गई थी। एमपी नगर के नजूल वृत्त में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के बारह प्रकरणों में बेदखली हुई टी टी नगर में 18 व्यक्तियों को बेदखल किया गया प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होंने के कारण निर्णय होंने पर वसूली की जाएगी नजूल हिरदाराम नगर बैरागढ़ में छह हजार की वसूली बाकी है। शहडोल में तहसीलदारों को कार्यवाही करने निर्देशित किया है। देवास में अतिक्रमण पर स्वत: संज्ञान लेने और कार्यवाही कर प्रतिवेदन मांगे है। इंदौर में हातोद के 29 अतिक्रमण के प्रकरणों में 48 हजार तथा अंबेडकर नगर महू के 44 प्रकरणों में एक लाख 8 हजार की वसूली की जा चुकी है।