Penalty to 3 Wine Shops: देर रात तक शराब की दुकान खुली पाये जाने पर 3 दुकानों पर 75 हजार जुर्माना

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Penalty to 3 Wine Shops: देर रात तक शराब की दुकान खुली पाये जाने पर 3 दुकानों पर 75 हजार जुर्माना

भोपाल:आबकारी विभाग ने 3 मदिरा दूकानों को निर्धारित समय से अधिक समय तक खुला पाए जाने पर 25 हजार रूपये के मान से 75 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

प्रभारी आबकारी अधिकारी भोपाल के विगत दिनों किए गए निरीक्षण में कम्पोजिट मदिरा दुकान पिपलानी लायसेंसी विजय सिंह, कम्पोजिट मदिरा दुकान अन्ना नगर लायसेंसी भोले विश्वनाथ, कम्पोजिट मदिरा दुकान, करौंद चौराहा, भोपाल लायसेंसी रामस्वरूप शिवहरे द्वारा विक्रय हेतु निर्धारित समय रात्रि 11:30 बजे के पश्चात रात्रि एक बजे मदिरा दुकान खुली पाई गई एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान करोंद चौराहा लायसेंसी रामस्वरूप शिवहरे मदिरा दुकान निर्धारित समय प्रातः 8:30 बजे के पूर्व प्रातः 6.45 बजे खुली पाई गई जो कि म०प्र० आबकारी अधिनियम का उल्लंघन है।

उक्त तीनों प्रकरणों में पाई गई अनियमितताओं का स्पष्ट रूप से प्रमाणित होने से म०प्र० आबकारी अधिनियम, के प्रावधानों के अंतर्गत लायसेंसियों का उक्त कृत्य, शमनीय होने से तीनों कम्पोजिट मदिरा दुकानो पर रूपये 25-25 हजार की शास्ति अधिरोपित किय जाने के आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए है।