Pensioners Demand: पेंशनरों ने केंद्र के समान 5% DR मांगा, कहा- अधिनियम में सहमति लेने का प्रावधान ही नहीं

3253

Pensioners Demand: पेंशनरों ने केंद्र के समान 5% DR मांगा, कहा- अधिनियम में सहमति लेने का प्रावधान ही नहीं

भोपाल: पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश के पेंशनरों को केंद्र के समान 5% देय तिथि से महंगाई राहत भुगतान करने की मांग की है।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव वित्त को लिखे पत्र में जुलाई 24 से 3% एवं जनवरी 2025 से दो प्रतिशत महंगाई राहत के आदेश शीघ्र जारी करने की मांग की है । उन्होंने बताया कि अधिनियम में DR देने के लिए छग से सहमति लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है एवं स्पष्ट किया कि 1 नवंबर 2000 से अभी तक मध्य प्रदेश एवं छग के महालेखाकार ने DR की राशि दोनों राज्यों से वसूल ही नहीं की है तो सहमति किस आधार पर ली जा रही है।

संगठन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने आरोप लगाया कि जिन्होंने अपनी आयु का स्वर्णिम समय प्रदेश के विकास में दिया है, को मोहन सरकार भूल गई है। जोशी ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 अनुसूची 6 उतरवर्ती मध्य प्रदेश के पेंशनरों को महंगाई राहत देने के लिए बाधक नहीं है जिसकी पुष्टि महालेखाकार मध्य प्रदेश/ छत्तीसगढ़ द्वारा एकीकृत मध्य प्रदेश के पेंशनरी दायित्वों की वसूली से संबंधित वर्ष 2001 से आज दिनांक तक जारी परिपत्रो के साथ संलग्न की गई मदवार तालिका से की जा सकती है । जोशी ने बताया कि महंगाई राहत देने के संबंध में दोनों राज्यों के बीच सहमति का सिलसिला वर्ष 2006 से शुरू किया गया है,जो संदेहास्पद है।

भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने प्रदेश सरकार पर पेंशनरों को आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया एवं कहा कि सहमति के नाम पर प्रदेश के पेंशनरों को लगातार ठगा जा रहा है ।