

Pensioners Demands CM’s Intervention: पेंशनरों ने 1 मार्च 25 से 3% DR आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की
भोपाल: वित्त विभाग द्वारा हाल ही में शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2024 से 3% एवं 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते के एरियर्स सहित भुगतान आदेश जारी किये है वहीं प्रदेश के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 1 जुलाई 24 के स्थान पर 1 मार्च 2025 से 3% DR देने के आदेश को पेंशनरों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने आरोप लगाया कि छग की सहमति के नाम पर सरकार कई वर्षों से पेंशनरों का आर्थिक शोषण कर रही है। जोशी ने सरकार पर पेंशनरों के महंगाई राहत एरियर्स राशि हड़पकर अन्य पर खर्च करने का भी आरोप लगाया।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने दोनों राज्य सरकार पर मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 अनुसूची 6 को पेंशनरों पर जबरन थोपने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब दोनों राज्य नवंबर 2000 से बिना सहमति पेंशन दे रहे हैं तो DR देने से पहले दोनों राज्यों की सहमति क्यों? स्पष्ट है की सहमति के नाम पर दोनों राज्य संविधान विरोधी आदेश जारी कर पेंशनरों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव कर रहे हैं । सक्सेना ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसमें हस्तक्षेप की मांग की है। भोपाल के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने सहमति के प्रावधान को संविधान विरुद्ध बताते हुए वित्त मंत्री से अधिनियम का परीक्षण कर सार्वजनिक करने की मांग की है।