
New Toll Plaza Rule : 20 किमी के दायरे में रहने वालों को ₹340 रुपए में महीने भर टोल सुविधा!
New Delhi : कोई अगर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहता है और बार-बार फास्टैग से पैसे कटने पर परेशान है, तो इन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार की नई योजना के तहत अब आप मात्र ₹340 में मासिक टोल पास बनवाकर महीने भर टोल पार कर सकते हैं। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रोजाना टोल प्लाजा से गुजरते हैं और टोल शुल्क देने से परेशान हैं।
योजना का लाभ सिर्फ 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों को ही मिलेगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए फास्टैग सिस्टम से युक्त वाहन अनिवार्य। लाभ लेने के लिए स्थायी पता प्रमाण दिखाना जरूरी। सरकार ने इस सुविधा को जुलाई 2024 से कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है। आने वाले महीनों में यह योजना देशभर में विस्तारित की जा रही है।
जितनी दूरी, उतना टोल
सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने ‘जितनी दूरी, उतना टोल’ नीति की घोषणा की थी, जिसके तहत GNSS ट्रैकिंग वाले वाहनों से पहले 20 KM तक का कोई टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। 20 किलोमीटर के बाद की दूरी के लिए ही टोल लागू होगा। यह नीति राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन के बाद लागू की गई है। कमर्शियल वाहनों (राष्ट्रीय परमिट वाले) को इस छूट में शामिल नहीं किया गया।
GNSS तकनीक क्या और क्यों जरूरी
GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, एक ऐसी तकनीक है जिससे आपके वाहन की सटीक लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। यह तकनीक फास्टैग आधारित टोल सिस्टम को स्मार्ट बनाती है। इससे यह तय किया जा सकता है कि वाहन ने कितनी दूरी तय की। इसके आधार पर डायनेमिक टोल लिया जाएगा या छूट दी जाएगी।
यह पास केवल एक वाहन के लिए वैध होगा। पास बनवाने के लिए स्थानीय टोल ऑफिस या NHAI के पोर्टल पर संपर्क किया जा सकता है। वाहन के दस्तावेज और पते का प्रमाण देना जरूरी होगा। एक बार पास बनने के बाद महीने भर अनलिमिटेड टोल क्रॉस कर सकते हैं।
इसलिए जरूरी है यह पास
अक्सर लोग फास्टैग से कटते शुल्क को लेकर टोल प्लाजा पर बहस करते हैं। जबकि, नियम साफ कहते हैं कि टोल छूट तभी मिल सकती है जब आपके पास वैध टोल पास हो। बिना पास के कोई भी टोल कर्मचारी छूट नहीं देगा। क्योंकि, यह पास वाहन और पते दोनों से लिंक होता है, इसलिए इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।





