Petition Dismissed : IPS जीपी सिंह की SC में याचिका ख़ारिज, गिरफ्तारी का रास्ता साफ़ 

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New Delhi : छत्तीसगढ़ कैडर के निलंबित IPS जीपी सिंह (GP Singh) को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। चीफ जस्टिस ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज (Petition Dismissed) कर दी। जीपी सिंह हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक और जांच पर स्टे न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।

जीपी सिंह (GP Singh) के तरफ से सीनियर एडवोकेट यूआर ललीत खड़े हुए। वकीलों की टीम में दिवंगत भाजपा नेत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी शमिल थी। सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी खड़े हुए। मगर GJI मुकुल रोहतगी (Mukul Rohtagi) ने सुने बिना ही याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद जीपी सिंह के पास अब सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद से रायपुर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर तैयारी शुरू कर दी।

इसके पहले जीपी सिंह (GP Singh) ने अपने खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति के मामले में Anti Corruption Bureau केस में उन्होंने याचिका लगाई थी। भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट (Anti Corruption Court) में हुई सुनवाई में विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने सभी तर्कों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी थी।  शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने निलंबित आइपीएस अधिकारी जीपी सिंह और उनके करीबियों के यहां छापे की कार्रवाई की थी, जिसमें 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का मामला सामने आया था। साथ ही आपत्तिजनक डोजियर और टूलकिट दस्तावेज समेत पेन ड्राइव जब्त की गई थी। इसके बाद छत्‍तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने जीपी सिंह को निलंबित कर दिया था।

ACB और रायपुर पुलिस की टीम इन दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने 154-ए और 124-ए की धाराओं में मामला दर्ज किया। 5 जुलाई को जीपी सिंह (GP Singh) को निलंबित करने के बाद 8 जुलाई को कोतवाली थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में जीपी सिंह के खिलाफ 400 पन्ने का चालान पेश किया था। कोर्ट ने गिरफ्तारी साक्ष्य मांगे। इसके पहले रायपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने में बयान दर्ज कराने के लिए जीपी सिंह को तीन बार नोटिस जारी किया था। अब सुप्रीम कोर्ट से याचिका ख़ारिज होने के बाद उनकी गिरफ़्तारी का रास्ता साफ़ हो गया।