Petition to Stop Survey Rejected : सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला सर्वे रोकने की मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की!
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘सर्वे के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाए!
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने धार के विवादित स्थल भोजशाला और कमल मौला मस्जिद में एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब भोजशाला में ASI सर्वे जारी रहेगा। पिछले दिनों मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला में ज्ञानवापी की तरह ASI सर्वे करने और तय समय सीमा में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्षकारों ने 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसकी आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विवादित स्थल भोजशाला और कमल मौला मस्जिद में सर्वे करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्देश में कहा कि सर्वे के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवादित स्थलों पर कोई भौतिक खुदाई नहीं की जानी चाहिए जिससे इसका स्वरूप बदल जाए।
हिन्दू धर्म को मानने वालों के लिए भोजशाला वाग्देवी का मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष के लिए यह कमाल मौला मस्जिद है। भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए यह वैज्ञानिक सर्वे किया जा रहा है। सर्वे कर रही ASI की टीम भोजशाला में सर्वे कर रही हैं। सोमवार को इस सर्वे का 11वां दिन है।
हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार एएसआई सर्वे में GPR और GPS तकनीक का उपयोग हो रहा है। सर्वे टीम में पांच एक्सपर्ट शामिल हैं। जीपीआर (ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार) यह तकनीक जमीन के भीतर का पता लगाती है। जबकि, जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) तकनीक बिल्डिंग की उम्र का पता लगाएगी। अभी तक सर्वे टीम ने अलग-अलग जगह खुदाई करके सर्वे को गति दी है।