PIL Against Helmet Order : पेट्रोल पंपों पर हेलमेट पहनने पर ही पेट्रोल देने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका, सोमवार को सुनवाई!

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PIL Against Helmet Order : पेट्रोल पंपों पर हेलमेट पहनने पर ही पेट्रोल देने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका, सोमवार को सुनवाई!

जानिए, जनहित याचिका में किस तर्क के आधार पर आदेश रद्द करने की मांग की गई!

Indore : इंदौर शहर में हेलमेट नहीं पहनने वालों को 1 अगस्त से पेट्रोल नहीं देने के कलेक्टर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। यह याचिका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रीतेश ईनानी के माध्यम से लगाई गई।

इस याचिका में कहा गया है कि हेलमेट की अनिवार्यता का नियम शहर के बाहरी क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। लेकिन, शहर के मध्य क्षेत्र में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाहनों के अत्यधिक दबाव के कारण यहां ट्रैफिक लगभग रेंगते हुए चलता है। याचिका पर आज ही अर्जेंट सुनवाई का आवेदन कोर्ट से किया गया था। ताकि, इस मामले में आज सुनवाई पूरी हो, जिससे कल से लागू होने वाले कलेक्टर के इस आदेश के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगाई जा सके। लेकिन, जानकारी के मुताबिक इस जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई तय की गई है।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर आशीष सिंह ने कल यह आदेश जारी किया है। बताते हैं कि दस साल पहले 2015 में भी इसी तरह के आदेश जारी हुए थे। तब भी मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। बाद में जनविरोध के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था।