2 हजार से कम घंटे उड़ान अनुभव वाला पॉयलट अब MP में CM और VIP के विमान नहीं उड़ा पाएगा

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2 हजार से कम घंटे उड़ान अनुभव वाला पॉयलट अब MP में CM और VIP के विमान नहीं उड़ा पाएगा

 

भोपाल: MP में दो हजार घंटे सक कम उड़ान अनुभव वाला पॉयलट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य वीआईपी के विमान और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा पाएगा। वहीं सीनियर पॉयलट के लिए तो तीन हजार घंटे की उड़ान का अनुभव अनिवार्य होगा।

विमानन विभाग ने डीजीसीए के नियमों के अनुसार प्रदेश में अतिविशिष्ट और विशिष्ट व्यक्तियों के लिए विमान और हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले सीनियर पॉयलट, पायलट और जूनियर पॉयलट के अनुभव की सीमा बढ़ा दी है। पहले सीनियर पॉयलट के लिए एक हजार घंटे की उड़ान अनुभव और 500 घंटे मल्टी इंजन वाले हेलीकॉप्टर पर पायलट इन कमांड के रुप में अनुभव जरुरी था। अब इसे बढ़ाकर तीन हजार घंटे उड़ान भरने का अनुभव और 750 घंटे मल्टी इंजन वाले हेलीकॉप्टर पर पायलट इन कमांड के रुप में अनुभव अनिवार्य कर दिया है।

पायलट के लिए पहले दो हजार घंटै उड़ान भरने और पांच सौ घंटे हेलीकॉप्टर पर पायलट इन कमांड के रुप में काम करने का अनुभव जरुरी था।अब इसे बढ़ाकर दो हजार घंटे उड़ान भरने का अनुभव जिसमें मल्टी इंजन वाले किसी हेलीकॉप्टर पर पायलट इन कमांड के रुप में पांच सौ घंटे काम करने का अनुभव अनिवार्य कर दिया है। इसी तरह जूनियर पॉयलट के लिए 150 घंटे उड़ान और 50 घंटे पायलट इन कमांड के रुप में काम करने का अनुभव जरुरी था। इसे बढ़ाकर अब एक हजार घंटे उड़ान भरने का अनुभव जिसमें 250 घंटे मल्टी इंजन वाले हेलीकॉप्टर पर पायलट इन कमांड के रुप में काम करने का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है।

डीजीसीए ने वीआईपी श्रेणी में आने वाले विमान और हेलीकॉप्टर के पायलट के लिए दो हजार घंटे उड़ान का अनुभव अनिवार्य किया हुआ है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2019 के बाद पॉयलटों के अनुभव में कोई बदलाव नहीं किया गया था। डीजीसीए बार-बार इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांग रहा था इसके चलते अब राज्य सरकार ने पायलटों के अनुभव में इजाफा कर दिया है।