Plot Forgery : डायरी पर प्लॉट बेचने वाले दलालों(Brokers) पर सख्ती
लिखित शिकायत मिलने पर SDM और ADM को कार्रवाई के निर्देश
इंदौर। जिला प्रशासन ने रियल एस्टेट (Real Estate) से संबंधित ऐसे Broker जो डायरी में प्लॉट बेचकर लोगों से धोखाधड़ी करते हैं, उनके खिलाफ विशेष अभियान के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। आज अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (ADM) राजेश राठौड़ ने डायरी पर प्लॉट बेचने की लिखित शिकायत मिलने पर 9 दलालों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए।
दलाल निलेश पिता विरेन्द्र पोरवाल के विरूद्ध छोटी ग्वालटोली, संजय पिता गोवर्धन मलानी के विरुद्ध सराफा, उमेश पिता सुन्दरलाल डेम्बला के विरूद्ध परदेशीपुरा, सुनील पिता मनोहरलाल जैन के विरुद्ध तुकोगंज, प्रशांत (बबल) पिता दिनेश खण्डेलवाल के विरूद्ध पलासिया, गौतम पिता पन्नालाल जैन के विरूद्ध जूनी इंदौर, गणेश खंडेलवाल के विरुद्ध पलासिया, कमल पिता त्रिलोकचंद गोयल के विरुद्ध भंवरकुआं तथा हर्ष चुघ के विरुद्ध तिलक नगर थाने से गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। सभी दलालों के विरुद्ध पूछताछ के बाद बांड ओवर की कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर का दावा- गड़बड़ी करने वाले लोग चिह्नित किए
इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) ने जिले के सभी अपर कलेक्टर, अनुविभागीय दंडाधिकारी (Revenue) एवं तहसीलदारों को लोगों के प्लॉट धारकों के हितों को कॉलोनाइजरों और दलालों से सुरक्षित रखने के निर्देश भी जारी किए। आदेश के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में विकसित हो रही कॉलोनियों का निरीक्षण करते रहें। वहां उपस्थित हितग्राहियों से चर्चा करें कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है।
स्वयं के सूचना तंत्र से ऐसे कालोनाइजरों की जानकारी लें, जो खुद की वित्तीय क्षमता से अधिक वित्तीय भार वाली कॉलोनी में संलिप्त होकर अवैध डायरियों आदि के धंधे में स्वयं एवं अपनेBrokers के साथ संलिप्त है। डायरी पर बिकने वाले किसी भी हितग्राही की कोई शिकायत आती है, तो उसे लिखित में प्राप्त करें। ऐसी शिकायत पर कालोनाईजर से तथा उनके दलालों से पूछताछ करें तथा शिकायतकर्ता को जल्द से जल्द न्याय दिलाना सुनिश्चित करें।
ऐसे सभी प्रकरणों में कालोनाइजरों और दलालों से हितग्राही के पक्ष में वैधानिक रूप से अंतरण कराना सुनिश्चित करना होगा, ताकि प्लॉट पर खरीददार का अधिकार सुरक्षित रह सके। डायरी के माध्यम से कालोनाइजरों और दलालों को दी गई राशि को हितग्राही को घोषित करना होगा। उस राशि पर देय विभिन्न करों का भुगतान किया जा चुका है, यह भी जांच कर सुनिश्चित करना होगा।
सख्त कार्रवाई के निर्देश
Collector ने निर्देश दिए कि सभी ADM, SDM और तहसीलदार अपने क्षेत्र में स्थित ऐसी सभी कॉलोनियों जहां प्लॉट डायरी आधारित व्यवस्था पर बेचा होना ज्ञात होता है, वहाँ प्लॉट खरीदने वालों के पक्ष में वैधानिक अनुबंध, दस्तावेज कराया जाए। गलत कार्य करने वाले कॉलोनाईजर और Brokers के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। वैधानिक रूप से कार्य करने वाले कॉलोनाईजर आदि को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि इस पूरी कार्रवाई का उद्देश्य यह है कि आम लोगों और प्लॉट खरीदने वालों के साथ कोई भी कॉलोनाईजर, दलाल, एजेंट डायरी आधारित धोखाधड़ी न करें। प्लॉट या यूनिट की खरीद के बदले में प्राप्त राशि के लिए वैधानिक दस्तावेज लोगों या खरीददारों को अनिवार्य रूप से दिलवाए जाने की व्यवस्था की जाए।
दलालों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
कलेक्टर (Collector) ने सख्त निर्देश दिए कि सभी दलालोंBrokers का रेरा पंजीयन (Rera Registration) होना अनिवार्य है। बिना पंजीयन के अगर कोई दलाली करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कॉलोनाईजर, दलाल, एजेंट जो किसी भी प्रकार से लोगों के साथ धोखाधड़ी करते पाए जाते हैं, उनकी विस्तृत राजस्व जांच करते हुए प्रतिवेदन तैयार कराया जाकर संबंधित अपर कलेक्टर से अनुमोदन उपरांत संबंधित थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।