ईरानी बदमाशों की जमानत निरस्त कराने पुलिस ने कोर्ट में लगाया आवेदन, फर्जी जमानतदारों पर भी होगी कार्रवाई

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ईरानी बदमाशों की जमानत निरस्त कराने पुलिस ने कोर्ट में लगाया आवेदन, फर्जी जमानतदारों पर भी होगी कार्रवाई

भोपाल: शहर की अमन कॉलोनी स्थित ईरानी डेरे से पकड़े गए आरोपियों की फर्जी तरीके से जमानत लेने के मामले में भोपाल पुलिस ने कोर्ट में आवेदन लगाकर उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन लगा दिया है। इतना ही नहीं फर्जी जमानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर की दरमियानी रात करीब चार बजे पुलिस ने अमन कॉलोनी स्थित ईरानी डेरे पर दबिश दी थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां देश के विभिन्न हिस्सों में वांछित बदमाश छिपे हुए हैं। हालात बेकाबू होने के बावजूद पुलिस ने मौके से 22 पुरुषों और 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया था। 5 जनवरी को 10 आरोपियों की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। जमानत के लिए जमील रहमान खान नामक व्यक्ति को जमानतदार बताया गया और उसके नाम के भूमि संबंधी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। बाद में जांच में सामने आया कि जमील रहमान खान की दो साल पहले ही मौत हो चुकी है। इसके बावजूद किसी अन्य व्यक्ति को उसी नाम से कोर्ट में पेश कर जमानत हासिल कर ली गई। इसके अगले दिन 6 जनवरी को चार और आरोपियों को भी दूसरे फर्जी जमानतदार के जरिए राहत मिल गई। इस तरह कुल 14 आरोपी जेल से बाहर आ गए हैं। एडीसीपी जोन-4 मलकीत सिंह ने बताया कि आरोपियों की जमानत निरस्त कराने के लिए पुलिस ने कोर्ट में आवेदन लगाया है। पुलिस का पक्ष सुनने के बाद जमानत निरस्त करने की कार्रवाई कोर्ट आज कर सकता है। साथ ही फर्जी जमानतदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।