मेघालय में पुलिस फायरिंग, 6 की मौत,7 जिलों में इंटरनेट बंद

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शिलांग (मेघालय): मेघालय ने असम सीमा पर हिंसक झड़प के बाद पश्चिम जयंतिया हिल्स के मुकरोह में गोलीबारी में असम के एक वन अधिकारी सहित 6 लोगों के मारे जाने के बाद 48 घंटे के लिए राज्य के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है.

मेघालय सरकार के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि मेघालय के 7 जिलों में आज सुबह साढ़े 10 बजे से मोबाइल इंटरनेट/डेटा सेवाएं बंद कर दी गई हैं. मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने पुष्टि की कि इस घटना में मेघालय के पांच और असम वन रक्षक सहित कुल छह लोगों की मौत हो गई.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूछताछ की जा रही है. मेघालय पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.’

इस बीच, मेघालय सरकार द्वारा आज जारी अधिसूचना में कहा गया है: ‘पुलिस मुख्यालय, मेघालय, शिलॉन्ग से रिपोर्ट मिली है कि मुकरोह, पश्चिम जयंतिया हिल्स, जोवई में एक अप्रिय घटना हुई है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने का अंदेशा है, और पश्चिम जयंतिया हिल्स, पूर्वी जयंतिया हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स, री-भोई, ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स और साउथ वेस्ट खासी हिल्स में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति बन गई है, जिससे कानून और व्यवस्था बिगड़ सकती है.’

मेघालय राज्य में शांति भंग को लेकर मीडिया (व्हाट्सएप और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि) के दुरुपयोग को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह (पुलिस) विभाग, मेघालय के सचिव सीवीडी डेंगदोह, ने यह अधिसूचना जारी की है.

मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स, पूर्वी जयंतिया हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स, री-भोई, ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स और साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिलों में टेलीकॉम और सोशल मीडिया सेवाएं बंद रहेंगी.

अधिसूचना में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के संबंधित प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा.

घटना के बारे में और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है.