3 बार चालान होने पर नियम ना मानने वाले पुलिसकर्मियों के भी ड्राइविंग लाइसेंस होंगे सस्पेंड

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3 बार चालान होने पर नियम ना मानने वाले पुलिसकर्मियों के भी ड्राइविंग लाइसेंस होंगे सस्पेंड

 

– बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना पुलिस वालों को भी साबित होगा महंगा

 

भोपाल: राजधानी की सड़कों पर आम वाहन चालकों के चालान काटने वाले पुलिसकर्मी भी अब केंद्रीय परिवहन कानून के घेरे में आ गए हैं। ऐसे में अब खुद नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले पुलिसकर्मियों को यातायात सुरक्षा नियमों की अनदेखी महंगी साबित होगी। पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (पीटीआरआई) ने पुलिसकर्मियों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है। नए निर्देशों में कहा गया है कि दो बार से अधिक बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होंगे। ऐसे में पुलिसकर्मी भी इस नियम-कानून के घेरे में फंस गए हैं। यदि किसी पुलिसकर्मी का दो बार बिना हेलमेट के चालान हुआ, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।

नौकरी भी खतरे में, होगी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई

बताया जा रहा है कि बार-बार बिना हेलमेट के घूमना और कार्रवाई के बाद भी पुलिसकर्मी यातायात सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने से बाज नहीं आए, तो उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। यानी इस मनमानी से उनकी नौकरी पर भी आंच आ सकती है। पीटीआरआई के इस निर्देश के बाद पूरे प्रदेश की पुलिस में हलचल मच गई है। भोपाल में ही अब तक 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के चालान बनाए जा चुके हैं। इनमें अधिकतर ऐसे हैं, जो बिना हेलमेट ड्यूटी पर या निजी काम से दोपहिया वाहन लेकर निकले थे। कई मामलों में तो पुलिसकर्मी खुद ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते या मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाते हुए पकड़े गए। लगातार मामले सामने आने पर पुलिस के आला अधिकारियों ने इस संबंध में सख्ती से काम करने के आदेश जारी किए हैं।