

पुलिस को नहीं दी थी किराएदारों की जानकारी,7 भवन स्वामियों के विरुद्ध BNS की धारा 223 के तहत कार्रवाई
राजेश जयंत की रिपोर्ट
अलीराजपुर। पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर राजेश व्यास ने बताया कि जिला अलीराजपुर में नागरिक सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था के सुदृढ़ संचालन हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला अलीराजपुर द्वारा समय-समय पर किरायेदारों तथा आगंतुक व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश पारित जारी किये गये थे।
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संपूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं में नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन में दिनांक 29 अप्रैल 2025 को कस्बा जोबट थाना क्षेत्र अंतर्गत किरायेदार सत्यापन एवं आगंतुक व्यक्तियों की जांच अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जोबट थाना क्षेत्र अंतर्गत कुल 07 भवन स्वामियों द्वारा उनके आवासीय परिसरों में निवासरत किरायेदारों की जानकारी थाना जोबट को उपलब्ध नहीं कराई गई तथा न ही उनका पुलिस सत्यापन कराया गया है, जो कि जिला दण्डाधिकारी के प्रतिबंधात्मक आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
उक्त आधार पर थाना जोबट में निम्नलिखित 07 भवन स्वामियों के विरुद्ध धारा 223 भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) के अंतर्गत विधिसम्मत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है:
1. सलीम मोहम्मद पिता पीर मोहम्मद शेख, उम्र 53 वर्ष, निवासी गांधी मार्ग जोबट
2. सुनील पिता जुवान सिंह सोलंकी, निवासी तिलक मार्ग जोबट
3. सोहेल पिता शाहिद खान, निवासी खिजर कॉलोनी, जोबट
4. दिलीप कुमार पिता धन्ना लाल वाणी, उम्र 47 वर्ष, निवासी सुभाष मार्ग, जोबट
5. बबलू पिता जामसिंह मंडलोई, निवासी मोहम्मदी मस्जिद के पास, तिलक मार्ग, जोबट
6. पंकज पिता दिलीप चौहान, निवासी इस्लामपुरा, जोबट
7. प्रवीण राठौर पिता राधा किशन राठौर, निवासी किला रोड, जोबट
अलीराजपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने जिले के समस्त भवन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने यहां निवासरत समस्त किरायेदारों एवं घरेलू सहायकों का नियमानुसार पुलिस सत्यापन कराना सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य में भवन स्वामी कानूनी कार्यवाही संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके एवं पुलिस प्रशासन को सहयोग प्राप्त हो।