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पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची तथा दबिश देने पर मौके पर 3 व्यक्ति इंडिगो कार क्रमांक एमपी 43 एमजी 7777 में बैठकर बातचीत कर रहे थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिनमें से 2 व्यक्ति झाड़ियों व रेल्वे लाईन की आड़ लेकर मौके से भाग निकले तथा 1 व्यक्ति जो कार की पीछे की सीट पर बैठा था पुलिस की गिरफ्त में आ गया जिसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम भमरसिंह पिता गिरधारी डागोर बताया।
पुलिस द्वारा कार की तलाशी लेने पर पीछे वाली सीट पर 1 सफेद रंग का कट्टा, जिसके उपर नीले रंग से अंग्रेजी में प्रिंट हुआ होकर, जिसका मुंह नायलोन की डोरी से बंधा हुआ मिला तथा वाहन की डिक्की खोलकर देखने पर 2 काले रंग के कट्टे मिले, जिनके मुंह नायलोन की डोरी से बंधे मिले तथा संदेही भमरसिंह के आधिपत्य के वाहन से मिले उक्त 3 प्लास्टिक के कट्टों के मुंह बारी-बारी खोलकर देखने पर तीनों कट्टों के अंदर अफीम के डोडे व उनके छिलके भरे हुए थे जिनमें कुल 51.480 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा होना पाया गया।
जिन्हें आर्टिकल- ए आर्टिकल बी व आर्टिकल- सी से चिन्हित किया गया। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा एवं वाहन इंडिगो कार को जप्त करते हुए आरक्षी केन्द्र आलोट पर लाया गया तथा पुलिस थाना आलोट के अपराध क्रमांक 615/2024 पर धारा 8/15 (सी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान गिरफ्तार आरोपी भंवरसिंह से पुछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा में 3 अन्य आरोपी गणपत पिता भग्गा मालवीय, दिलीप डामोर पिता बालू डामोर, मुश्ताक खां पिता अजीज खां मंसुरी का भी इस कार्य में संलिप्त होना बताया।
पुलिस ने तीनों आरोपीगणों को भी गिरफ्तार किया तथा अनुसंधान की अन्य सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर धारा 8/15 (सी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत निर्णय को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुऐ आरोपी भंवरसिंह पिता गिरधारीलाल डामोर को धारा 8/15 (सी) एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया एवं आरोपीगण गणपत, दिलीप व मुश्ताक के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित न मानते हुऐं दोषमुक्त किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक हेमेंद्र कुमार गोयल ने की!