POS Machine : ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से अब डिजिटल जुर्माना वसूलना आसान

ट्रैफिक पुलिस को वसूली के लिए 90 पीओएस मशीनें दी

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Indore : यातायात के नियम तोड़ने पर अकसर वाहन चालक नकद रुपए नहीं होने का बहाना बनाते हैं। लेकिन, अब पुलिस को 90 POS मशीन मिल गई, जिसके माध्यम से चालान या समन शुल्क का डिजिटल भुगतान मौके पर ही किया जा सकेगा।

पुलिस कंट्रोल रूम पलासिया के सभागृह में कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा पीओएस (Point of sale) मशीनों का वितरण कर चालान की समन शुल्क राशि के डिजिटल पेमेंट व्यवस्था (Digital Payment System) का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एडीशनल सीपी मनीष कपूरिया, राजेश हिंगड़कर, डीसीपी ट्रैफिक महेशचंद जैन सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।                                    IMG 20220603 WA0011

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि तकनीकी के इस दौर में यह बेहद आवश्यक था। इससे चालानी कार्रवाई में और अधिक पारदर्शिता आएगी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुमार्ने की समन शुल्क राशि जमा करने के लिए डिजिटल पेमेंट की इस नई व्यवस्था के तहत इंदौर पुलिस को 90 POS मशीन प्रदान की गई है। इससे वाहन चालक POS मशीन के माध्यम से डेबिट/क्रेडिट कार्ड से जुमार्ने की राशि का भुगतान कर सकते हैं।

POS मशीन के माध्यम से चालानकर्ता मौके पर वाहन चालक का फोटो खींचेगा और गाड़ी का रजिस्टर्ड नंबर या चेचिस नम्बर पीओएस मशीन में फीड करेगा। मशीन में वाहन स्वामी की जानकारी स्वत: डिस्प्ले पर आ जाएगी, साथ ही अन्य जानकारी अधिकारी द्वारा फीड की जाएगी। पेमेंट ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट कर जुमार्ना भरा जा सकेगा।

चालक द्वारा नकद भुगतान करने की स्थिति में भी POS मशीन से चालान जनरेट हो सकेगा। यदि वाहन चालक के पास डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं है, तो POS में उसके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को फीड कर मैसेज द्वारा एक लिंक शेयर की जाएगी। वाहन चालक लिंक के माध्यम से 7 दिन में जुर्माने का भुगतान कर सकता है। इसके बावजूद यदि चालान जमा नहीं होता है तो इस स्थिति में चालान न्यायालय जाकर जमा करना होगा। यातायात पुलिस के अधिकारियों को पीओएस मशीनों का वितरण कर मशीन को चलाने की विधि का भी प्रशिक्षण दिया गया।