Power Connection: उद्योगपति कटी हुए बिजली कनेक्शन 20 प्रतिशत बिल जमा कर जुड़वा सकेंगे, बाकी भुगतान 3 साल में

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Power Connection: उद्योगपति कटी हुए बिजली कनेक्शन 20 प्रतिशत बिल जमा कर जुड़वा सकेंगे, बाकी भुगतान 3 साल में

भोपाल : प्रदेश के ऐसे उद्योग जिनमें बिजली बिलों का भुगतान न होंने के कारण कनेक्शन कटे हुए है वे बकाया बिल का एकमुश्त बीस प्रतिशत राशि जमा कर कनेक्शन जुड़वा सकेंगे। बाकी राशि वे तीन साल किश्तों में जमा कर सकेंगे।

प्रदेश में स्थाई रुप से कटे हुए उच्च दाब और निम्न दाब के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन जो बिजली के बिलों की बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण काट दिए गए है उनके विद्युत कनेक्शन फिर से जोड़े जा सकेंगे। अभी तक बकाया बिल एकमुश्त जमा करने पर ही कनेक्शन जोड़े जाते थे लेकिन अब उर्जा विभाग ने बकाया विद्युत बिलों की वसूली के लिए और उद्योगपतियों को राहत देने के लिए यह योजना शुरु की है। इससे उर्जा विभाग को बकाया राशि वसूलने में मदद मिल सकेगी।

इस योजना के तहत स्थाई रुप से कटे हुए बिजली कनेक्शनों पर देय बकाया राशि का न्यूनतम बीस प्रतिशत भुगतान कर कनेक्शन शुरु कराया जा सकेगा।बीस प्रतिशत राशि एकमुश्त देना होगा। शेष राशि बकाया मासिक बिजली बिलों के साथ ब्याज सहित चुकाई जा सकेगी। भुगतान अधिकतम तीन वर्षो में करना होगा। तीन वर्षों मेें बकाया राशि जो किश्तों में ली जाएगी उसमें पहले साल में ली जाने वाली बकाया राशि के साथ एक प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा, दूसरे वर्ष बकाया राशि के साथ डेढ़ प्रतिशत और तीसरे साल बकाया राशि की किश्तों के साथ दो प्रतिशत ब्याज भी उपभोक्ता से वसूला जाएगा। शेष किश्तों का भुगतान करने के लिए बैंक गारंटी या डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर्स चैक या चेक या फिक्स डिपोजिट या न्य फानेंशियल इंस्ट्रूमेंट दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी राष्ट्रीयकृत अथवा शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता के माध्यम से बैंक द्वारा वितरण कंपनी को शेष राशि का भुगतान एक मुश्त या किश्तों मेंं किया जा सकता है। इसमें उपभोक्ता पूर्व स्वीकृत भार कनेक्शन जुड़ने के बाद बदलवा सकेगा। इसके उपयोग में भी बदलाव किया जा सकेगा।

बकाया राशि के भुगतान के अलावा सुरक्षा निधि का भी भुगतान करना होगा। पांच सौ रुपए के स्टॉप पर शपथ पत्र भी उपभोक्ता को देना होगा जिसमें बीस प्रतिशत एकमुश्त जमा करने और शेष राशि मासिक किश्तों में तीन वर्षो में चुकाने तथा ब्याज दर के साथ भुगतान का अनुबंध होगा। इसके साथ ही भुगतान की गारंटी के लिए प्रतिभूमि भी जमा करना होगा। कनेक्शन चार्ज, सिक्योरिटी डिपाजिट, सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज भी लगेगा।