Preparation for Recovery : लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की तैयारी

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Bhopal : प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी कि अगली कैबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने ‘लोक एवं निजी संपत्ति का नुकसान निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021’ (Prevention of Damage to Public and Private Property and Recovery of Damage Act-2021) लाने की तैयारी की है।

इस अधिनियम के अनुसार प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी भी अब कानून के दायरे में आ जाएंगे। इस कानून के तहत सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने वालों से नुकसान की वसूली की जाएगी। इस नुकसान के निर्धारण और वसूली के लिए एक अधिकरण का गठन भी किया जाएगा। इस अधिकरण को न्यायालयीन अधिकार भी प्राप्त होंगे। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों से यह राशि वसूली जाएगी।