Private Clinic Inspected : तीन अस्पताल संचालकों को जारी चेतावनी पत्र!

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Private Clinic Inspected : तीन अस्पताल संचालकों को जारी चेतावनी पत्र!

Ratlam : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संध्या बेलसरे ने बताया कि नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत जिले में क्लीनिक, नर्सिंग होम, अस्पताल आदि के संचालन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पंजीयन कराया जाना आवश्यक हैं इसे लेकर जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल ने राम मंदिर चौराहा गुजरात स्वीट्स के पास क्लासिक डेंटल क्लीनिक में बीडीएस डॉ जयेश सांखला और बीडीएस डॉ स्वप्निल सांखला द्वारा डेंटल क्लिनिक का संचालन किया जाना पाया गया। किंतु उनके पास नर्सिंग होम एक्ट के अनुरूप जीवित पंजीयन होना नहीं पाया गया इस क्रम में दोनों चिकित्सकों को नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीयन करने हेतु चेतावनी पत्र जारी किया गया।

 

रतलाम शहरी क्षेत्र में डॉ सत्यनारायण पडियार द्वारा क्लीनिक का संचालन किया जा रहा था। क्लीनिक में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की दवाइयां के साथ कुछ एलोपैथिक दवाइयां भी पाई गई। निरीक्षण के दौरान क्लीनिक पर किसी भी मरीज का उपचार नहीं किया जा रहा था। नर्सिंग होम एक्ट के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा का पंजीयन किया जाना प्रावधानित नहीं है। इस क्रम में संबंधित चिकित्सक को एलोपैथिक दवाइयां ना रखने के लिए चेतावनी पत्र जारी किया गया। जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा लोकेंद्र टॉकीज चौराहा आइसीआइसीआइ बैंक के सामने साईं डेंटल क्लिनिक का संचालन किया जाना पाया गया। इस क्लीनिक में डॉक्टर अतीक जाधव बीडीएस चिकित्सक द्वारा डेंटल क्लिनिक का संचालन किया जाना पाया गया किंतु नर्सिंग होम एक्ट के अनुरूप जीवित पंजीयन नहीं पाया गया। अतः संबंधित को जिला कार्यालय में नर्सिंग एक्ट के अनुरूप पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु चेतावनी पत्र जारी किया गया। निरीक्षण में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश मंडलोई, जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी आशीष चौरसिया, सहायक कर्मचारी श्रीमती शीला चौहान आदि मौजूद रहें!