उपचुनाव में नामांकन के पहले और बाद में नहीं निकाल सकेंगे जुलूस

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भोपाल: खंडवा लोकसभा और तीन विधानसभा क्षेत्रों रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट में होंने वाले उपचुनाव के लिए के दौरान इस बार चुनाव आयोग ने कोविड को ध्यान में रखते हुए कुछ सख्त प्रतिबंध लगाए है। इन चुनावों में उतरने वाले उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने के लिए जाते और वहां से लौटते समय ना तो जुलूस निकाल सकेंगे और ना ही सार्वजनिक बैठक कर सकेंगे।

चुनाव आयोग ने उपचुनाव के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। नामांकन भरने के लिए उम्मीदवार केवल दो लोगों को साथ लेकर ही रिटर्निंग आॅफीसर के पास जा सकेंगे, अब ज्यादा भीड़, ढोल-नगाड़े, जुलूस,वाहनों का काफिला नामांकन भरने नहीं जा सकेगा। नामांकन भरने के लिए उम्मीदवार के साथ आने वाले वाहनों की संख्या तीन से अधिक नहीं हो सकेगी ये तीन वाहन ही रिटर्निग आफिसर के कार्यालय के सौ मीटर की परिधि में आ सकेंगे। नामांकन पत्र भरने के लिए इस बार किसी जुलूस की अनुमति भी नहीं दी जाएगी।

आॅनलाईन नामांकन जमा हों सकेंगे- उम्मीदवार इस बार आॅनलाईन नाामांकन फार्म जमा कर सकेंगे। एफेडेविड भी आॅनलाईन जमा किए जा सकेंगे।

आॅनलाईन भरे फार्म एवं शपथ पत्र का प्रिंट निकालकर नोटराईज कराने के बाद संबंधित रिटर्निंग आफिसर के पास जमा किया जा सकेगा। उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित जमानत राशि संबंधित रिटर्निंग आफिसर को भौतिक रुप से चालान अथवा कैश के रुप में जमा कर सकेंगे। डोर टू डोर प्रचार अभियान के लिए उम्मीदवार सहित पांच व्यक्ति ही जा सकेंगे।

रोड शो पर भी प्रतिबंध, चुनावी सभा में पांच सौ से हजार की अनुमति-
चुनाव के प्रचार के लिए रोड शो को भी प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी प्रकार के मोटर बाईक,सायकल रैली, बाइक रैली की भी अनुमति नहीं रहेगी। आंतरिक सभाओं में कुल क्षमता का तीस प्रतिशत अथवा दो सौ व्यक्तियों को ही अनुमति रहेगी। बाहरी सभाओं में कुल क्षमता का पचास प्रतिशत अथवा एक हजार व्यक्ति स्टार कैम्पेनर की सभा के लिए और अन्य मामलों में पांच सौ व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। कोविड के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है इनके परामर्श से चुनावों के संचालन के लिए व्यवस्था और निवारक उपायोें से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है।