Property Tax Increased in Indore : इंदौर नगर निगम ने 531 कॉलोनियों में संपत्ति कर बढ़ाया! 

कांग्रेस पार्षद विरोध में उतरे, फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन! 

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Property Tax Increased in Indore : इंदौर नगर निगम ने 531 कॉलोनियों में संपत्ति कर बढ़ाया! 

Indore : इंदौर नगर निगम ने लोगों को जबरदस्त झटका दिया। निगम ने 531 कॉलोनियों में संपत्ति कर बढ़ा दिया। इसे लेकर विरोध भी शुरू हो गया। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों ने इसका विरोध किया। उन्होंने निगम के अधिकारियों से यह फैसला वापस लेने का आग्रह किया है। अगर फैसले वापस नहीं लिए गए तो आने वाले दिनों में इसे लेकर बड़ा आंदोलन होगा। इंदौर नगर निगम के फैसले से रहवासियों पर बोझ बढ़ गया है।

तय किए नए संपत्ति कर 

एमआईसी के प्रस्ताव के आधार पर किए गए बदलावों में कॉलोनियों को उच्च दर वाले क्षेत्रों में पुनर्वर्गीकरण करना शामिल है, जिससे निवासियों को नई दरों पर संपत्ति कर का भुगतान करना होगा। आईएमसी एलओपी चिंटू चौकसे ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर निगम ने लोगों को चौंका दिया। शहर की 531 कॉलोनियों में संपत्ति कर स्लैब को बढ़ा दिया गया।

12% से 63% तक बढ़ा संपत्ति कर 

उन्होंने आगे कहा कि इन कॉलोनियों में निवासियों पर 12% से 63% तक संपत्ति कर का बढ़ा हुआ बोझ पड़ेगा। नया स्लैब इसी वित्तीय वर्ष से लागू होगा, इसलिए निगम ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि हमने आईएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सिद्धार्थ जैन और अभिलाष मिश्रा को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है और उनसे बढ़ा हुआ संपत्ति कर वापस लेने का आग्रह किया है।

शहर को पांच वर्गों में बांटा गया

शहर में 2210 कॉलोनियां हैं, जिन्हें 5 दर क्षेत्रों में बांटा गया है। जोन 1 में सबसे ज्यादा दरें हैं, जबकि जोन 5 में सबसे कम दरें हैं। निगम ने 531 कॉलोनियों के दर क्षेत्रों में बदलाव किया है। कुछ कॉलोनियों को जोन 5 से जोन 2 में और कुछ को जोन 5 से जोन 4 में स्थानांतरित किया गया है। इसी तरह जोन 4 की कॉलोनियों को दर क्षेत्र 3 या 1 में रखा गया है। नतीजतन, इस बदलाव से 531 कॉलोनियों के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के संपत्ति कर की दरों में वृद्धि होगी।

नया टैक्स स्लैब एक साल से पारित  

मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि पिछले साल एक नया टैक्स स्लैब पारित किया गया था, लेकिन इसके प्रारूप में देरी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पहले ही अग्रिम कर का भुगतान कर दिया है, उनसे नए स्लैब के अनुसार अंतर राशि का भुगतान करने के लिए संपर्क किया जाएगा।