Property Worth Crores Acquired : डॉक्टर फैमिली की करोड़ों की संपत्ति अधिग्रहित!
Indore : आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष न्यायालय ने डॉक्टर परिवार की 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति अधिग्रहित करने के आदेश दिए। नागदा (उज्जैन) की चार डॉक्टरों की इस फैमिली की अधिग्रहित संपत्ति का आधिपत्य उज्जैन कलेक्टर को सौंपने के आदेश दिए गए।
मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम-2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश तथा प्राधिकृत अधिकारी क्रमांक-एक गंगाचरण दुबे ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 4 करोड़ 11 लाख 13 हजार 554 रूपए की चल-अचल संपत्ति के अधिग्रहण के आदेश दिए। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि उक्त चल-अचल संपत्ति का आधिपत्य कलेक्टर जिला उज्जैन को सौंपा जाए।
विशेष न्यायाधीश गंगाचरण दुबे ने यह आदेश मध्यप्रदेश शासन के विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन बनाम उज्जैन जिले के नागदा के डॉ विनोद लहरी, डॉ विद्या लहरी, कु बिन्नी लहरी तथा अभिषेक लहरी के दर्ज प्रकरण में दिया है।
डॉ विनोद लहरी शल्य क्रिया विशेषज्ञ तथा डॉ विद्या लहरी चिकित्सक के रूप में सिविल हॉस्पिटल नागदा में पदस्थ थे। डॉ विनोद लहरी की मृत्यु हो चुकी है। यह मामला डॉक्टर फैमिली द्वारा अधिकारों का दुरूपयोग कर असमानुपातिक तथा आय से अधिक संपत्ति एकत्र करने का था।